जयपुरः बिजली बिल में फ्यूल सरचार्ज पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने का निर्णय RERC के नियमों के तहत लिया जा रहा है. पिछली सरकार ने केवल चुनावी घोषणा के कारण सरचार्ज में छूट दी थी. फ्यूल सरचार्ज में छूट के लिए आरईआरसी की अनुमति लेनी होती है.
पूर्व सरकार ने जनता को गुमराह किया था. पूर्व सरकार ने केवल बजट सत्र 2023-24 में ही फ्यूल सरचार्ज में एक साल की छूट दी. ऐसे में अप्रैल से सरचार्ज फिर से लागू हो गया. नागर ने दावा किया है कि बिजली डिमांड के अनुपात में उत्पादन करेंगे.
ताकि जनता को फ्यूल सरचार्ज जैसे अतिरिक्त शुल्क से राहत मिल सके. बता दें कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने पिछले वर्ष अगस्त में छूट दी थी. सभी घरेलू उपभोक्ताओं के बिल में फ्यूल सरचार्ज छूट देने का आदेश जारी किया था.