नई दिल्ली : प्रदूषण मामले में सुप्रीम सुनवाई हुई. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली NCR में पूरे वर्ष लागू आतिशबाजी पर प्रतिबंध होना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि निर्माण और भंडारण पर भी रोक रहनी चाहिए.
आतिशबाजी प्रतिबंध के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से जवाब मांगा है. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट आवश्यक निर्देश जारी करेगा. पराली जलाने के मामले से निपटने के लिए गठित कमेटी में रिटायर्ड जजों के स्थान पर कृषि विशेषज्ञों को नाम जोड़ने का प्रस्ताव दिया है.
सभी एनसीआर राज्यों को 2022 में गठित आयोग के नियमों की पालना, नोडल ऑफिसर गठित करने का निर्देश दिया. प्रकरण में अगले गुरुवार को सुनवाई होगी.
#Delhi: प्रदूषण मामले में सुनवाई
— First India News (@1stIndiaNews) December 12, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने कहा "दिल्ली NCR में पूरे वर्ष लागू होना चाहिए आतिशबाजी पर प्रतिबंध", सुप्रीम कोर्ट ने किया स्पष्ट.... #FirstIndiaNews #SupremeCourt #DelhiNews pic.twitter.com/y2M0hgEFaR