जयपुरः PNG कनेक्शन लेने के बाद LPG सिलेंडर रखने के नियम बदल गए है. केंद्र सरकार ने LPG सप्लाई एवं वितरण आदेश 2026 में संशोधन किया है. अब PNG उपभोक्ताओं को 30 दिन में LPG कनेक्शन सरेंडर करना होगा या भविष्य में गैर-PNG क्षेत्र के लिए ट्रांसफर वाउचर लेना पड़ेगा.
नई व्यवस्था ट्रांसफरेबल कर्मचारियों और किरायेदारों के लिए राहत मानी गई है. केंद्र बोला-'उपभोक्ता सुविधा और गैस वितरण व्यवस्था बेहतर बनाना उद्देश्य है.