समरावता मामला: नरेश मीणा की एक और जमानत अर्जी हुई खारिज, जिला एवं सेशन कोर्ट ने फिर खारिज की जमानत अर्जी 

टोंक: राजस्थान के टोंक जिले से बड़ी खबर मिल रही है. नरेश मीणा की एक और जमानत अर्जी खारिज हुई. जिला एवं सेशन कोर्ट ने आज फिर जमानत अर्जी खारिज की. समरावता से जुड़े प्रकरण की FIR नंबर 166/2024 के प्रकरण में जमानत अर्जी खारिज की. जिला एवं सेशन कोर्ट के लोक अभियोजक राजकिशोर गुर्जर ने सरकार की ओर से पैरवी की.

इससे पहले भी समरावता थप्पड़ कांड,उपद्रव आगजनी और हिंसा प्रकरण में नरेश मीणा की जमानत खारिज हुई है. जिला एवं सेशन कोर्ट ने नरेश मीणा की जमानत अर्जी खारिज की थी. कुल 19 आरोपियों में से केवल नरेश मीणा की जमानत खारिज हुई थी. शेष सभी 18 आरोपियों को कोर्ट ने जमानत दी थी. 

टोंक जेल में बंद 18 आरोपियों को रिहा किया गया. वकील उनियारा कोर्ट से तहरीर लेकर टोंक जेल पहुंचे थे. कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद जेल से 18 आरोपियों को रिहा किया गया. कोतवाली पुलिस का जाब्ता जेल के बाहर मौजूद रहा. रिहा होने के बाद जेल से सभी 18 आरोपी रवाना हुए. टोंक डीजे कोर्ट ने 18 आरोपियों को जमानत दी थी.