हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से झटका, सुनवाई से किया इनकार, कहा- HC जाइए

नई दिल्ली: झारखंड के पूर्व CM हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अर्जी सुनने से इनकार कर दिया है और हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया है.

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि आप हाईकोर्ट क्यों नहीं जाते हैं. कृपया आप हाईकोर्ट का रुख करिए. मेरे साथी जज भी इस बात से सहमत हैं. हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल इस याचिका को सुन नहीं सकते हैं. याचिकाकर्ता हाईकोर्ट जाने को स्वतंत्र है. हमें बताया गया है कि यही याचिका हाईकोर्ट में दाखिल हुई है जो वहां पेडिंग है. आपको वहां बात रखनी चाहिए. हाईकोर्ट भी संवैधानिक कोर्ट है. हम अगर आपको सीधे सुनेंगे तो दूसरों को कैसे मना कर सकते हैं. 

बता दें कि जमीन घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान कर रही ईडी ने हेमंत सोरेन को 10 समन भेजे थे जिनकी हेमंत सोरेन ने लगातार अवहेलना की इसके बाद ईडी ने हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास में छापेमारी की जहां ईडी को 36 लाख रुपये व बीएमडब्ल्यू कार मिली जब इसके बारे में ईडी ने हेमंत सोरेन से पूछताछ की तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए जो कि उनकी गिरफ्तारी का कारण बना.