जयपुरः शहरी निकाय चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियां तेज हो गई है. पार्षद पद के उम्मीदवारों के निर्वाचन के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता से संबंधित लगभग 27 वर्ष पुराने आदेश को आयोग ने निरस्त किया है. आयोग ने इस संबंध में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को आदेश जारी कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए है.
आयोग ने अपना 2 जून 1999 का आदेश क्रमांक 502 भी निरस्त कर दिया है. यह आदेश पहले नगर पालिका चुनावों में पार्षद पद के लिए नामांकन के समय अभ्यर्थियों से न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता से जुड़े प्रमाण पत्र लेने को लेकर था इसी तरह दो संतान संबंधी अंडरटेकिंग भी अभ्यर्थियों से नहीं ली जाएगी.