सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- सोशल मीडिया पोस्ट पर सुप्रीम कोर्ट स्वत: संज्ञान लेते हुए मुकदमा नहीं करे दर्ज

सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- सोशल मीडिया पोस्ट पर सुप्रीम कोर्ट स्वत: संज्ञान लेते हुए मुकदमा नहीं करे दर्ज

नई दिल्ली : सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट पर सुप्रीम कोर्ट स्वत: संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज नहीं करे. SC के समक्ष भारत राष्ट्र समिति के सोशल मीडिया कार्यकर्ता नल्ला बालू उर्फ दुर्गम शशिधर से जुड़ा मामला विचाराधीन था. 

जहां तेलंगाना सरकार की आलोचना पर पुलिस ने मुकदमे दर्ज किये थे, वहीं तेलंगाना हाईकोर्ट ने रद्द किए थे. जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखते हुए संबंधित प्रकरण में विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साम्प्रदायिक विद्वेष अथवा सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा पहुंचाने हिंसा फैलाने इत्यादि से जुड़े मामलों से अलग मामले में स्वत: संज्ञान लेकर पुलिस को मुकदमा दर्ज नहीं करना चाहिए. 

सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
-सुप्रीम कोर्ट ने कहा-'सोशल मीडिया पोस्ट पर सुप्रीम कोर्ट स्वत: संज्ञान लेते हुए मुकदमा नहीं करे दर्ज'
-SCके समक्ष भारत राष्ट्र समिति के सोशल मीडिया कार्यकर्ता नल्ला बालू उर्फ दुर्गम शशिधर से जुड़ा मामला था विचाराधीन
-जहां तेलंगाना सरकार की आलोचना पर पुलिस ने मुकदमे किये थे दर्ज, वहीं तेलंगाना हाईकोर्ट ने किए थे रद्द 
-जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखते हुए संबंधित प्रकरण में विशेष दिशा निर्देश किए जारी
-सुप्रीम कोर्ट ने कहा-'साम्प्रदायिक विद्वेष अथवा सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा पहुंचाने हिंसा फैलाने...
-...इत्यादि से जुड़े मामलों से अलग मामले में स्वत: संज्ञान लेकर पुलिस को मुकदमा नहीं करना चाहिए दर्ज