लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोलकाता हाई कोर्ट ने OBC आरक्षण नहीं बल्कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर जो अपना फैसला दिया है. वह स्वागत योग्य है.
भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता है.पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, TMC की सरकार ने राजनीतिक तुष्टिकरण की पराकाष्ठा पर चलते हुए 2010 में 118 मुस्लिम जातियों को जबरन OBC में डाल कर उन्हें आरक्षण दिया था.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान
— First India News (@1stIndiaNews) May 24, 2024
कहा- 'कोलकाता हाई कोर्ट ने OBC आरक्षण नहीं बल्कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर जो अपना फैसला दिया है, वह स्वागत योग्य...#UttarPradesh #MuslimReservation #OBCReservation @myogiadityanath @CMOfficeUP pic.twitter.com/Ql5pCJTopO
इसका मतलब OBC का हक जबरदस्ती हड़प रही थी. इसी असंवैधानिक कृत्य पर हाई कोर्ट ने TMC सरकार के फैसले को पलटा है और एक जोरदार तमाचा मारा है.