नई दिल्लीः चुनावी बॉन्ड मामले पर आज सुनावाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने SBI को पूरा ब्यौरा देने के लिए कहा था. चुनिंदा जानकारी नहीं दे सकता है. आपको आदेश समझना चाहिए था. SBI हमारे आदेश पर निर्भर ना रहे. इसके साथ ही SBI ने बॉन्ड के यूनिक ID नंबर की जानकारी नहीं दी.
कोर्ट ने कहा कि बॉन्ड के यूनिक ID नंबर SBI चुनाव आयोग को दे. SBI को अल्फान्यूमैरिक कोड, सहित समस्त डिटेल उपलब्ध कराने होंगे. सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेश की पालना में चुनावी बॉन्ड से संबंधित समस्त जानकारी उपलब्ध करानी होंगी.
प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने SBI चेयरपर्सन को हलफनामा पेश करने का निर्देश दिया. 21 मार्च शाम 5 बजे तक अल्फान्यूमैरिक नंबर सहित उपलब्ध समस्त डेटा उपलब्ध कराने के संबंध में हलफनामा पेश करने का निर्देश दिया.