नई दिल्ली : ईसाई बन चुके लोगों को SC दर्जे को मिलने वाले लाभ नहीं मिल सकते हैं. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश जारी कर दिए हैं. किसी के ईसाई बनते ही अनुसूचित जाति को मिलने वाले लाभ समाप्त हो जाते हैं.
हिंदू, सिख या बौद्ध के अलावा कोई भी अनुसूचित जाति में शामिल नहीं है. ईसाई बनने के बाद भी लाभ मिलते हैं तो यह संविधान के साथ धोखाधड़ी है. प्रधान सचिव, अल्पसंख्यक विभाग को उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.
कोर्ट ने ऐसे मामलों की पहचान करके कार्रवाई करने के लिए 4 महीने का समय दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारत सरकार के कैबिनेट सचिव और यूपी के मुख्य सचिव को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के मामलों के साथ-साथ कानून के प्रावधानों की भी जांच करने और कानून के अनुसार कार्य करने का निर्देश दिया है.