Alwar News: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को 10 साल की सजा, 25 हजार का जुर्माना भी लगाया

अलवर: अलवर में पॉक्सो मामले में अदालत ने अर्थदंड से दंडित कर एक आरोपी को 10 साल की सजा व 25000 रुपए का जुर्माना लगाया है. पॉक्सो अदालत नंबर एक के विशिष्ट लोक अभियोजक रोशनदीन ने बताया कि 4 जुलाई 2022 को पीड़िता के परिजन ने रिपोर्ट दर्ज कराई. 

उसमे कहा कि वह अपने गांव में रहती थी और जब स्कूल जाती थी तो गांव के ही अनोखा और प्रीतम उसे तंग परेशान करते थे. और गंदी बातें करते और पीछा करते हुए फोटो खेंचते. उससे तंग आकर पीड़िता अपने ननिहाल गोविंदगढ़ इलाके में आ गई. दोनों आरोपी यहां भी पीड़िता का पीछा करने लगे एक दिन जब वह मंदिर जा रहे थी तो दोनों आरोपियों ने पीड़िता को पकड़ लिया और दुष्कर्म किया. 

इस घटना के बाद पीड़िता ने घर में जहर खाकर आत्महत्या कर ली. इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया. जिसमें पॉक्सो अदालत नंबर एक ने आरोपी अनोखा राम को 10 साल की सजा और 25000 रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है.