डूंगरपुर: डूंगरपुर जिले की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग स्कूली छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं दोषी पर 60 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.
डूंगरपुर पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ठ लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया की दोवडा थाना क्षेत्र निवासी एक पीडिता ने 4 सितम्बर 2022 को थाने में एक रिपोर्ट दी थी. रिपोर्ट में बताया था की वह 11 वी कक्षा की छात्रा है. 30 अगस्त को घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी. बस निकल जाने से पैदल पैदल जा रही थी. इस दौरान धताना निवासी बाबूलाल पुत्र रमेश मीना बाईक लेकर आया और उसे जबरन बाइक पर बैठाकर गुजरात ले गया.
जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया. वहीं एक सितम्बर को डूंगरपुर छोड़कर फरार हो गया. पीडिता अपने घर पहुंची और आप बीती बताई. इधर पुलिस ने पीडिता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी बाबूलाल को गिरफ्तार किया. वहीं पुलिस ने मामले में अनुसन्धान पूर्ण करते हुए पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया था. इसी मामले में आज कोर्ट ने अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपी बबुलाल को दोषी करार दिया. और दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. वहीं दोषी पर 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.