नोएडा: किराया मांगने गए मकान मालिक के बेटे पर गोली चलाने के दोषी व्यक्ति को जिले की अदालत ने 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. सहायक शासकीय अधिवक्ता ने यह जानकारी दी.
सहायक शासकीय अधिवक्ता रतन सिंह भाटी ने बताया कि सेक्टर 63 थाना क्षेत्र के निवासी वेद प्रकाश के मकान में एटा जिले का राजीव किराएदार के रूप में रहता था. राजीव पर 10 माह का किराया बकाया था. 27 जून, 2016 को वेद प्रकाश ने अपने बेटे संजय को राजीव के पास किराया लेने के लिए भेजा. किराए के पैसे को लेकर दोनों में विवाद हो गया और आक्रोशित राजीव ने संजय पर गोली चला दी. उन्होंने बताया कि घटना के बाद घायल संजय को अस्पताल में भर्ती करवाया गया और आरोपी राजीव को गिरफ्तार कर पुलिस ने उसके खिलाफ स्थानीय अदालत में आरोप पत्र दायर किया.
उन्होंने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार मिश्रा की अदालत में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने दोषी राजीव को बृहस्पतिवार को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई और 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. सोर्स- भाषा