सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के अनुसार शिंदे समेत 16 बागी विधायक अयोग्य- संजय राउत

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के अनुसार शिंदे समेत 16 बागी विधायक अयोग्य- संजय राउत

मुंबई: उच्चतम न्यायालय द्वारा महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट पर फैसला सुनाये जाने के कुछ ही देर बाद शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने कहा कि अगर शीर्ष अदालत ने पाया है कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे नीत खेमे के सुनील प्रभु आधिकारिक सचेतक थे तो इस टिप्पणी के हिसाब से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत 16 बागी विधायक अयोग्य साबित होते हैं.

उन्होंने कहा कि जब सरकार बनाने की प्रक्रिया ही अवैध थी तो शिंदे सरकार अवैध हुई. राज्यसभा सदस्य राउत ने कहा, ‘‘न्यायालय की टिप्पणियों के अनुसार सुनील प्रभु शिवसेना के आधिकारिक सचेतक थे इसलिए बागी विधायक अयोग्य साबित हो जाते हैं.’’

उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि पिछले साल 30 जून को महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए राज्यपाल द्वारा तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बुलाना सही नहीं था. हालांकि न्यायालय ने पूर्व की स्थिति बहाल करने से इनकार करते हुए कहा कि ठाकरे ने शक्ति परीक्षण से पहले ही इस्तीफा दे दिया था. सोर्स- भाषा