अजमेर: जिले के ऋषि घाटी स्थित जगन्नाथ पुरी मंदिर के पंडित गोविंद नारायण द्वारा आत्मदाह के प्रयास के मामले में ब्राह्मण समाज में आक्रोश बढ़ता जा रहा है. वहीं गुरुवार देर रात्रि में पंडित गोविंद नारायण (92) ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. लगातार ब्राह्मण समाज के पंडित द्वारा आत्मदाह के प्रयास से रोष बढ़ता जा रहा था.
इसको लेकर समाज के लोग केसरबाग चौकी पर पंचायत भी कर रहा है. समाज के लोगों ने मांगें नहीं माने जाने तक शव नहीं उठाने की बात कही है. समाज के लोगों के साथ मृतक के परिजन भी मौजूद है. ये आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायत की मांग कर रहे हैं.
वहीं गुरुवार शाम को भी ब्राह्मण समाज के लोगो ने कैसरबाग पुलिस चौकी पर में बैठक कर एसडीएम को ज्ञापन दिया था और एसडीएम को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन के जरिए 4 सूत्रीय मांगे रखी गई. वहीं, उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो समाज द्वारा कठोर कदम उठाकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा. जिसकी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन व सरकार की होगी.
पंडित की मृत्यु के पश्चात मौके पर उपाधीक्षक छवि शर्मा अस्पताल पहुंची:
वहीं पंडित की मृत्यु के पश्चात मौके पर उपाधीक्षक छवि शर्मा अस्पताल पहुंची और शव को जेएलएन अस्पताल के चीरघर में रखवा दिया. जानकारी के अनुसार शुक्रवार को प्रदेश के कई जनप्रतिनिधि और ब्राह्मण समाज के उच्च पदाधिकारी भी अजमेर पहुचेंगे और अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर विरोध भी करेंगे. साथ ही शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम भी करवाया जाएगा.
सुसाइड नोट में लिखा था- बहू के ऊपर गंदी नजर रखते हैं
दरअसल, ऋषि घाटी स्थित जगदीश पुरी मंदिर के पूर्व पुजारी गोविंद नारायण ने मंदिर कमेटी से परेशान होकर 11 अक्टूबर 2022 को मंदिर में खुद पर केरोसिन उड़ेलकर आग लगा दी. पंडित गोविंद नारायण आत्मदाह की कोशिश करने से पहले एक सुसाइड नोट लिखा था. जिसमें लिखा- मैं गोविंद नारायण जगदीश मंदिर का पुजारी हूं. मुझे चेयरमैन परेशान करवा रहा है. प्रशासन हमारी कोई मदद नहीं कर रहा. धमकाते हुए मेरे पोते को मारने के लिए कहा. मेरी बहू के ऊपर गंदी नजर रखते हैं.
पुलिस ने पंडित के लिए थे बयान:
बुधवार को ही गंज थाना पुलिस द्वारा अस्पताल में बयान दर्ज कर चुकी थी. गोविंद नारायण शर्मा के परिजनों की शिकायत और प्रारंभिक जांच के आधार पर पुलिस ने अग्रवाल पंचायत मारवाड़ी धड़ा के अध्यक्ष नरेंद्र डीडवानिया, प्रमोद डीडवानिया, रितेश कदोई और सुशील कदोई के खिलाफ धारा 385 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.