Chittorgarh: हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, 5 लाख रुपए का आर्थिक दंड

चित्तौड़गढ़: जिले के बेगूं अपर जिला और सत्र न्यायाधीश ने आज एक महत्वपूर्ण निर्णय में हत्या (Murder) के आरोपी को आजीवन कारावास और 5 लाख रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया है. एडीजे कोर्ट बेगूं के अपर लोक अभियोजक फरीद मिर्जा ने बताया कि आरोपी गेदमल भील ने 13 सितंबर 2016 को बाइक से भेरूलाल भील को चक्कर मार कर घायल कर दिया था.

गंभीर घायल भेरूलाल भील ने 20 सितंबर 2016 को उपचार के दौरान उदयपुर अस्पताल में मौत हो गई थी. मृतक की पत्नी ने आरोपी गेदमल भील के खिलाफ बेगूं थाने में हत्या की रिपोर्ट दी थी. बेगूं थाना पुलिस ने आरोपी गेदमल भील को गिरफ्तार कर मामले का अनुसंधान किया और न्यायालय में चालान पेश किया था.

5 लाख रुपए के अर्थदंड से भी दंडित:

न्यायालय ने सुनवाई करते हुए अपर जिला और सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार गोयल ने आज अपने महत्वपूर्ण निर्णय में आरोपी को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 5 लाख रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है.