दिल्ली हाई कोर्ट ने वेबसाइट को लूई वीटॉन की कॉपीराइट तस्वीरों का प्रकाशन करने से रोका

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने कॉपीराइट उल्लंघन से जुड़े मामले में एक वेबसाइट को तस्वीरों की नकल करने या उन्हें प्रकाशित करने से रोककर फ्रांसीसी महंगे फैशन हाउस लूई वीटॉन मालेटियर को राहत प्रदान की है. उच्च न्यायालय ने कहा कि वादी कंपनी ने कॉपीराइट उल्लंघन का प्रथम दृष्टया स्पष्ट मामला साबित किया है और ऐसी स्थिति में ‘दूसरे पक्ष को सुने बिना ही वह एकपक्षीय राहत’ का पात्र होगा ताकि ऐसा उल्लंघन जारी नहीं रहे.

न्यायालय ने इस वाद पर वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट हौते 24डॉट कॉम को समन जारी किया और संयुक्त पंजीयक (न्यायिक) के सामने छह फरवरी, 2023 के लिए इसे सूचीबद्ध कर दिया. न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने कहा कि सुनवाई की अगली तारीख तक प्रतिवादी एक और दो (वेबसाइट) और उनके सभी एजेंट, कर्मियों आदि को निर्देश दिया जाता है कि प्रतिवादी तीन में सूचीबद्ध तस्वीरों की ना नकल करें और ना ही उन्हें अपनी वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट हौते 24डॉट कॉम पर या किसी अन्य मंच पर प्रकाशित नहीं करें. फ्रांसीसी महंगे फैशन ब्रांड के मालिक और वादी लूई वीटॉन मालेटियर ने कहा कि कंपनी की वेबसाइट एचटीटीपी : // लूईवीटॉन डॉट कॉम है जिसपर बिक्री के लिए कंपनी के उत्पादों का प्रदर्शित किया जाता है. इस ब्रांड के नाम से महंगी और लग्जरी चीजें बनाकर बेची जाती हैं.

वादी ने कहा कि इन उत्पादों का विज्ञापन देने के लिए विश्वविख्यात फोटोग्राफर और बड़े-बड़े मॉडल को कंपनी नियुक्त करती है और भारत में उसके महज तीन अधिकृत स्टोर हैं जिनमें से एक दिल्ली में है. कंपनी ने कहा कि उसके उत्पाद एचटीटीपी : // लूईवीटॉन डॉट कॉम और डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट 24 एस डॉट कॉम पर ही बिकते है. उसने कहा कि जनवरी और नवंबर, 2022 में उसे पता चला कि प्रतिवादी एक और दो की ओर से डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट हौते 24डॉट कॉम पर अपने उत्पाद बेचने के लिए उसकी कॉपीराइट वाली तस्वीरों का दुरुपयोग किया गया. सोर्स- भाषा