डूंगरपुर: जिले की पॉक्सो कोर्ट ने 12 साल की बेटी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी पिता को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मामले में कोर्ट ने दोषी पर डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. पॉक्सो कोर्ट ने मामला दर्ज होने के तीन माह में ये फैसला सुनाया है. 17 अगस्त 2022 को वरदा थाने में पीड़िता की माँ ने अपने पति के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था.
डूंगरपुर जिले की पॉक्सो कोर्ट ने विशिष्ठ लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया की 17 अगस्त 2022 को नाबालिग की माँ ने वारदा थाने में रिपोर्ट दी थी. रिपोर्ट में पीड़िता की माँ ने बताया की 11 अगस्त 2022 को रक्षा बंधन के त्यौहार पर वह अपनी 3 बेटियों व 3 बेटो को घर छोड़कर अपने पीहर गई थी. वह एक रात वहां रुकने के बाद 13 अगस्त को वापस अपने घर लौटी थी.
माँ के घर आने पर सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली उसकी 12 वर्षीय बड़ी बेटी उसे देखकर रोने लगी. बेटी ने बताया कि 12 अगस्त की रात को उसके पिता ने उसके साथ दुष्कर्म किया था. वही इससे पहले भी उसके पिता उसके साथ दो बार दुष्कर्म कर चुके है. जिस पर पीडिता की माँ अपनी बेटी को लेकर अपने पीहर चली गई. वहां पर उसने ये बात अपने भाई को बताई. जिसके बाद 17 अगस्त 2022 को भाई के साथ पीड़िता की मां वरदा थाने पहुंची और अपने ही पति के खिलाफ मामला दर्ज करवाया.
पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार किया:
इधर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार किया. वही मामले में वरदा थाना पुलिस ने अनुसंधान पूर्ण करते हुए पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया. इसी मामले में डूंगरपुर पॉक्सो कोर्ट ने अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपी पिता को दोषी करार दिया. वहीं दोषी को मृत्यु पर्यंत तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई. वही दोषी पर डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.