नई दिल्ली: सरकार ने मार्च 2021 में समाप्त होने जा रहे वित्त वर्ष 2020-21 के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का वार्षिक रिटर्न भरने की समयसीमा दो महीने बढ़ा दी है. अब कारोबारी 28 फरवरी तक रिटर्न दाखिल कर सकेंगे.
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने बुधवार देर रात को ट्वीट करके यह जानकारी दी. इसमें बताया गया कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म जीएसटीआर-9 में वार्षिक रिटर्न भरने और फॉर्म जीएसटीआर-9सी में स्व-प्रमाणित समाधान विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि 31 दिसंबर 2021 से बढ़ाकर 28 फरवरी 2022 कर दी गई है.
The due date for furnishing annual return in FORM GSTR-9 & self-certified reconciliation statement in FORM GSTR-9C for the financial year 2020-21 has been extended from 31.12.2021 to 28.02.2022. Notification No.40/2021-Central Tax dated 29.12.2021 to this effect has been issued. pic.twitter.com/0USdsoIMET
— CBIC (@cbic_india) December 29, 2021
जीएसटीआर-9 वार्षिक रिटर्न होता है जो जीएसटी के तहत पंजीकृत करदाताओं को प्रति वर्ष दाखिल करना होता है. सोर्स- भाषा