जयपुर: प्रदेश की गहलोत सरकार ने बच्चों और अभिभावकों को बड़ी राहत प्रदान की है कक्षा 5 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय स्तर पर ही मूल निवास (domicile certificate) बनाने की अनुमति दे दी है. इसको लेकर गृह विभाग ने विस्तृत परिपत्र जारी कर दिया है. इस परिपत्र के जारी होने के साथ ही अब कक्षा 5 से 8 तक के बच्चों का मूल निवास विद्यालय स्तर पर ही बन सकेगा.
अब पांचवीं और आठवीं के विद्यार्थियों के मूल निवास बनाने के आवेदन ई मित्र केंद्रों से नहीं उनकी स्कूल से भरे जाएंगे. मूल निवास प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होने के बाद स्कूल से ही वितरित किए जाएंगे. गृह विभाग ने इसकी एडवाइजरी जारी करते हुए आवेदन की प्रक्रिया और दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
- 8वीं तक के बच्चों के मूल निवास अब बनेंगे स्कूलों में
- गृह विभाग ने जारी की एडवाइजरी
- शिक्षक संगठनों ने की विरोध की तैयारी
- अब पांचवीं और आठवीं के विद्यार्थियों के मूल निवास बनाने के आवेदन
- ई-मित्र केंद्रों से नहीं भरे जाएंगे उनके स्कूली आवेदन
- मूल निवास प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होने के बाद
- स्कूल से ही होंगे वितरित
- आवेदन की प्रक्रिया और दिशा-निर्देश जारी
गृह विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य की सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत कक्षा 5 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निर्धारित आवेदन स्कूल के संस्था प्रधान वर्ष में एक बार सितंबर-अक्टूबर में भराएंगे. आवेदन में आवश्यक सत्य जानकारी भरने की जिमेदारी संस्था प्रधान की होगी ताकि भविष्य में विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति आदि के लिए परेशानी नहीं हो. संस्था प्रधान सभी दस्तावेजों को सरकार द्वारा अधिकृत उप खंड अधिकारी के परिक्षेत्र में स्थापित ई-मित्र/सीएससी केंद्र के माध्यम से सक्षम अधिकारी को अग्रिम कार्यवाही के लिए भिजवाने की व्यवस्था करेंगे.
- 8वीं तक के बच्चों के मूल निवास अब बनेंगे स्कूलों में
- राज्य की सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत
- कक्षा 5 से 8 वीं तक के विद्यार्थियों के मूल निवास प्रमाण पत्र सम्बन्धी निर्देश जारी
- संस्था प्रधान सभी दस्तावेजों को सरकार द्वारा अधिकृत उपखंड अधिकारी के परिक्षेत्र में
- स्थापित ई-मित्र/ सीएससी केंद्र के माध्यम से भिजवाएंगे सक्षम अधिकारी को
- सक्षम अधिकारी अगले 30 से 60 दिनों में जारी करेंगे प्रमाण पत्र
- अगर आवेदन किसी कारण से होगा निरस्त
- तो इसकी कारण सहित सूचना भेजी जाएगी संस्था प्रधान को
- मूल निवास प्रमाण पत्र जारी होने के बाद उसकी एक कॉपी
- स्कूल में विद्यार्थियों को लाभ, रियायत, सुविधाएं दिलाने के लिए
गाइड लाइन के अनुसार मूल निवास प्रमाणपत्र यथा संभव कक्षा 5 में अध्ययनरत विद्यार्थी को जारी किया जाएगा. अपरिहार्य कारणों से किसी विद्यार्थी का कक्षा 5 में मूल निवास प्रमाण पत्र जारी नहीं हो पाता है तो ऐसे विद्यार्थियों का मूल निवास प्रमाण पत्र कक्षा 8 में भी जारी किया जा सकता है. हालांकि शिक्षा निदेशालय ने गृह विभाग के इन आदेशों की पालना के लिए संस्था प्रधानों को पाबंद नहीं किया है. फर्स्ट इंडिया की ओर से डिंपल शर्मा