Kerala: पीड़ित अभिनेत्री की याचिका को दूसरी निचली अदालत में स्थानांतरित करने की अपील खारिज

Kerala: पीड़ित अभिनेत्री की याचिका को दूसरी निचली अदालत में स्थानांतरित करने की अपील खारिज

कोच्चि: केरल हाई कोर्ट ने 2017 के मारपीट मामले की सुनवाई को दूसरी निचली अदालत में स्थानांतरित करने की मांग वाली पीड़ित अभिनेत्री की याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी. 

इस मामले में कन्नड़ अभिनेता दिलीप भी आरोपी हैं. न्यायमूर्ति जियाद रहमान ए ए ने पीड़िता की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि मामले के आरोपी दिलीप के निचली अदालत की न्यायाधीश हनी एम वर्गीस और उनके पति से करीब संबंध हैं.

डराने-धमकाने के बार-बार व लगातार प्रयास किए गए:
हाई कोर्ट ने अभिनेत्री की याचिका को खारिज करने के आदेश का विवरण प्रकाशित नहीं करने के उसके अनुरोध को भी ठुकरा दिया. याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि अगर निचली अदालत को नहीं बदला गया तो उसे न्याय नहीं मिलेगा और सुनवाई निष्पक्ष नहीं होगी. पीड़िता ने अपनी याचिका में यह भी आरोप लगाया कि ऐसे कई उदाहरण हैं, जहां विशेष लोक अभियोजक मामले को आगे नहीं बढ़ा पाए और दिलीप की ओर से गवाहों को प्रभावित करने तथा डराने-धमकाने के बार-बार व लगातार प्रयास किए गए.

इस तरह से स्थानांतरित करना कानूनी रूप से सही नहीं:
पीड़िता ने कहा कि जब न्यायाधीश हनी एम वर्गीस को एक विशेष अदालत से प्रधान सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित किया गया, तब ही मामला उनकी अदालत में स्थानांतरित किया गया. उन्होंने दावा किया कि प्रशासनिक आदेश द्वारा मामले को इस तरह से स्थानांतरित करना कानूनी रूप से सही नहीं है. गौरतलब है कि 17 फरवरी 2017 को अभिनेत्री का कथित तौर पर अपहरण किया गया था और दो घंटों तक कुछ आरोपियों ने कार में उसका यौन शोषण किया था. कुछ आरोपियों ने अभिनेत्री को ‘ब्लैकमेल’ करने के लिए इस पूरी घटना का वीडियो भी बना लिया था. मामले में कुल 10 आरोपी हैं. सोर्स-भाषा