लड़की के साथ दुष्कर्म कर उसे जला कर मारने के जुर्म एक व्यक्ति को उम्रकैद

संभल: संभल की जिला अदालत ने 11 वर्षीय एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म कर उसे जलाकर मारने के जुर्म में आज एक व्यक्ति आजीवन कारावास की सजा सुनायी और उसपर बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र कुमार यादव ने बताया की नखासा थाना क्षेत्र में 21 नवंबर 2019 को जब 11 वर्षीय यह नाबालिग लड़की घर में अकेली थी, तब उसके पड़ोसी जीशान ने उसके साथ दुष्कर्म किया . यादव के अनुसार जब लड़की ने उसकी शिकायत घर वालों से करने की बात कही, तो जीशान ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी. अधिवक्ता के मुताबिक वारदात के समय लड़की की मां दवा लेने बाहर गयी थी. 

उन्‍होंने बताया कि लड़की को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया तथा बाद में तबियत बिगड़ने पर उसे सफदरगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई . यादव के मुताबिक लड़की के परिजनों की तहरीर पर नखासा थाने में मामला दर्ज किया गया. उक्त मामले की सुनवाई पास्को एक्ट के न्यायाधीश अशोक कुमार यादव ने सोमवार कोजीशान को आजीवन कारावास की सजा सुनायी और उसपर बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया. सोर्स- भाषा