Nagaur: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

Nagaur: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

नागौर: जिला पॉक्सो कोर्ट (Pocso Court Nagaur) ने नाबालिग से रेप (Rape) के मामले में आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और अर्थदण्ड से दंडित किया है. इतना ही नहीं कोर्ट ने अन्य आरोपी को 7 वर्ष कारावास के साथ ही अर्थदंड भी लगाया है. फैसला वशिष्ठ न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट केसेज नागौर (Nagaur) के न्यायाधीश प्रमोद कुमार मलिक की कोर्ट ने सुनाया है.

वरिष्ठ लोक अभियोजक घनश्याम मेहरड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि मौलासर थाना इलाके मे 2014 मे दर्ज हुए मामले में अभियोजन की ओर से कुल 26 गवाह 38 दस्तावेज हुए न्यायालय मे पेश हुए थे. पॉक्सो एक्ट मे आरोपी राकेश कुमार को 10 वर्ष के कठोर कारावास सहित 39 हजार के अर्थदण्ड से दंडित किया. वहीं आरोपी प्रमेश्वर मून्ड को 7 वर्ष की कठोर कारावास सहित 35 हजार का अर्थदण्ड से दंडित किया है. नाबालिक को प्रमेश्वर मुन्ड और राकेश मीना बहला-फुसला कर भगाकर ले गए थे.