अमरावती: आंध्र प्रदेश में सरकारी शिक्षक अब से बच्चों को पढ़ाने के अलावा और कोई अन्य काम नहीं करेंगे. राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार नियम-2010 में संशोधन करते हुए शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक उद्दश्यों के लिए तैनात करने पर रोक लगा दी है.
आरटीई कानून नियमों में संशोधन से शिक्षकों को चुनावी ड्यूटी, जनगणना और ऐसे ही अन्य कार्यों के लिए तैनात नहीं किया जा सकेगा. स्कूल शिक्षा विभाग ने मंत्रियों और विधायकों के निजी सहायकों के तौर पर शिक्षकों की तैनाती को पहले ही रद्द कर दिया है. सोर्स-भाषा