जयपुर: छोटे शहरों के छोटे भूखंडधारियों के लिए प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने राहतों का पिटारा पूरी तरह खोल दिया है. अब कौड़ियों के दाम पर ही 120 वर्गमीटर तक के भूखंडधारियों को पट्टा मिलेगा. प्रशासन शहरों के संग अभियान में किस तरह आमजन को अधिक से अधिक राहत दी जा सकती है,इसको लेकर सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है. इसी कड़ी में अब छोटे शहर के छोटे भूखंडधारियों के लिए कौड़ियों के दाम पर भूखंड का पट्टा देने का रास्ता साफ किया गया है.
दरअसल स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल के संयोजन में गठित कैबिनेट एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में इस मामले पर विचार किया गया था. छोटे शहरों में कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों को राहत देने का बैठक में फैसला किया गया. इस फैसले के आधार पर ही प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भेजा गया. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की स्वीकृति के बाद नगरीय विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है. आपको बताते हैं कि इस अधिसूचना के मुताबिक किस प्रकार प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान भूखंडधारियों को राहत मिलेगी.
इनको यूं मिलेगी राहत:
- 5 रुपए प्रति वर्गमीटर पर पट्टा प्रदेश के नगर पालिका क्षेत्रों के भूखंडधारियों को मिलेगा
-इन क्षेत्रों में 120 वर्गमीटर तक के भूखंडधारियों को ही यह राहत दी जाएगी
-किन कॉलोनियों के भूखंडधारियों को यह राहत मिलेगी
-इसके लिए सरकार की ओर से बाकायदा कट ऑफ डेट तय कर दी गई है
-नगरपालिका के गठन से पूर्व या क्षेत्र का मास्टर प्लान लागू होने से पहले
-इनमें से जो पहले जिस तिथि को हुआ है,उस तिथि को कट ऑफ डेट माना जाएगा
-इस कट ऑफ डेट तक बसी कॉलोनियों के भूखंडधारियों को मिलेगा फायदा
-5 रुपए प्रति वर्गमीटर में भूखंड का पट्टा मिलने का भूखंडधारियों को फायदा मिलेगा
इन शहरों के 120 वर्गमीटर तक के आकार के भूखंड के भूखंडधारी अगर फ्री होल्ड पट्टा लेते हैं तो ऐसे भूखंडधारी को पट्टा लेने सहित विभिन्न शुल्कों के महज 17 सौ रुपए ही चुकाने होंगे.
जानिए, इस 17 सौ रुपए का आखिर क्या है गणित:
सब कुछ मिलाकर देने होंगे महज 17 सौ रुपए
- 120 वर्गमीटर के भूखंड के नियमन के लिए 5 रुपए प्रति वर्गमीटर के अनुसार देनी होगी
- यह नियमन की कुल राशि 600 रुपए होगी
-इस भूखंड का फ्री होल्ड पट्टा लेने के लिए 10 वर्ष की लीज एकमुश्त भूखंडधारी को जमा करानी होगी
-दी गई प्रीमियम राशि 600 रुपए के चार गुना राशि 24 सौ रुपए पर लीज राशि की गणना की जाएगी
-24 सौ रुपए के ढाई प्रतिशत के अनुसार एक साल की लीज राशि 60 रुपए होगी
-फ्री होल्ड पट्टा लेने के लिए दस वर्ष की लीज जमा कराने पर कुल लीज राशि 600 रुपए होगी
-अधिसूचना के मुताबिक फ्री होल्ड पट्टा लेने के लिए भवन निर्माण स्वीकृति शुल्क 500 रुपए भी देना होगा
-ग्राउंड फ्लोर व फर्स्ट फ्लोर तक के निर्माण के लिए 500 रुपए का शुल्क देना होगा
-इस तरह नियमन राशि,लीज राशि व भवन निर्माण स्वीकृति शुल्क के लिए कुल 1700 रुपए ही देने होंगे.