जयपुर: डॉ. अर्चना शर्मा आत्महत्या प्रकरण (Dr. Archana Sharma Suicide Case) के मुख्य आरोपी शिवशंकर जोशी उर्फ बल्या जोशी सहित 6 आरोपियों को राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट से राममनोहर, हरकेश मटलाना, जितेंद्र गोठवाल, बाबूलाल मीणा और हरकेश मीणा को जमानत मिल गई है. इन सभी की जमानत अर्जी जस्टिस फरजंद अली की एकलपीठ ने मंजूर की है.
वहीं दूसरी ओर हाल ही में मामले में पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया था. जिनमें प्रसूता का पति लालूराम बैरवा व जेठ भोमाराम बैरवा शामिल हैं, पुलिस ने इनके पास से 3 लाख रुपए भी बरामद किए हैं, जो कि प्रसूता की मौत के बाद बतौर समझौता लिए गए थे.
बता दें कि 28 मार्च को आनंद हॉस्पिटल में डिलीवरी के दौरान प्रसूता आशा बैरवा की मौत हो गई थी. इससे गुस्साए लोगों ने आंनद अस्पताल के बाहर हंगामा करते हुए प्रसूता के परिवार को मुआवजा देने व डॉक्टर के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज करने की मांग की थी. देर रात तक चले धरना प्रदर्शन के बाद पुलिस ने डॉ अर्चना शर्मा व उसके पति डॉ. सुनीत उपाध्याय के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था. इसके दूसरे दिन 29 मार्च को डॉ. अर्चना शर्मा के सुसाइड करने की खबर सामने आई तो उसके पति डॉ. सुनीत उपाध्याय ने डॉ अर्चना को सुसाइड करने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया था.
देशभर में चिकित्सकों ने छेड़ दिया था आंदोलन:
डॉ. अर्चना की मौत के बाद प्रदेश सहित देशभर में चिकित्सकों ने आंदोलन छेड़ दिया था. उसके बाद पुलिस ने बल्या जोशी सहित अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था. चिकित्सकों के बढ़ते विरोध को देखते हुए लालसोट डिप्टी एसपी शंकर लाल मीणा और थाना अधिकारी अंकेश चौधरी को निलंबित कर दिया गया था, साथ ही दौसा एसपी अनिल बेनीवाल को भी यहां से हटाया गया था.