नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर की उन्हें शहर की मंडोली जेल से किसी अन्य जेल में स्थानांतरित करने के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई करने से मंगलवार को इनकार कर दिया.
चंद्रशेखर ने खुद को किसी ऐसी जेल में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था जो दिल्ली जेल महानिदेशक के नियंत्रण में न हो. न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति सी. टी. रविकुमार की एक पीठ ने मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. पीठ ने कहा कि हमें याचिका पर सुनवाई करने की कोई उचित वजह नजर नहीं आती. हम इस तरह के आचरण को स्वीकार नहीं करते. कथित ठग की ओर से पेश एक वकील ने आरोप लगाया कि कई आश्वासनों के बावजूद चंद्रशेखर के साथ जेल में बदसलूकी की जा रही है.
वकील ने यह आरोप भी लगाया कि चंद्रशेखर जेल में रहने के दौरान प्रति माह 25 लाख रुपये देने का दबाव भी बनाया जा रहा है. उच्चतम न्यायालय ने 23 अगस्त को चंद्रशेखर और उनकी पत्नी को तिहाड़ जेल से शहर के मंडोली जेल स्थानांतरित करने का आदेश दिया था. चंद्रशेखर और उनकी पत्नी ने अपनी जान को खतरा होने का दावा करते हुए उन्हें दिल्ली के बाहर किसी जेल में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था. इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने यह फैसला सुनाया. चंद्रशेखर धन शोधन और कई लोगों से ठगी के आरोपों में जेल में बंद है. सोर्स- भाषा