नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह गुजरात के मोरबी में पुल गिरने की घटना की जांच के लिए न्यायिक आयोग गठित करने संबंधी जनहित याचिका पर 14 नवंबर को सुनवाई करेगा.
मरने वालों की संख्या बढ़कर 134 तक पहुंच गई:
मोरबी में मच्छु नदी पर बना ब्रिटिश युग का पुल रविवार को टूट कर गिर गया था. ताजा खबरों के अनुसार इस दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 134 तक पहुंच गई है. प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ के समक्ष वकील विशाल त्रिवेदी ने कहा कि उनकी जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई की जानी चाहिए. इस पर पीठ ने कहा,आप क्या चाहते हैं.
वकील ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के नेतृत्व में एक आयोग से न्यायिक जांच कराने की अपील कर रहा हूं. पीठ ने कहा कि जनहित याचिका को 14 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा. तिवारी ने जनहित याचिका में कहा कि दुर्घटना के कारण पुल गिरा, जिसके परिणामस्वरूप 134 से अधिक लोग हताहत हुए. यह सरकारी अधिकारियों की लापरवाही और पूरी तरह से उनकी विफलता को दर्शाता है. सोर्स-भाषा