आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड को किया जाएगा लिंक, चुनाव आयोग और गृह मंत्रालय की मीटिंग में हुआ फैसला

आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड को किया जाएगा लिंक, चुनाव आयोग और गृह मंत्रालय की मीटिंग में हुआ फैसला

नई दिल्ली : चुनाव आयोग का आधार कार्ड को लेकर बड़ा फैसला लिया है. अब आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड को लिंक किया जाएगा. चुनाव आयोग, गृह मंत्रालय की मीटिंग में ये फैसला हुआ है.

आयोग ने स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के प्रासंगिक प्रावधानों का सख्ती से पालन करेगी. सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले के अनुरूप, ईसीआई ने इस बात पर जोर दिया कि आधार केवल पहचान के प्रमाण के रूप में कार्य करता है, नागरिकता के लिए नहीं. 

इस मामले पर यूआईडीएआई और ईसीआई विशेषज्ञों के बीच तकनीकी परामर्श जल्द ही शुरू होगा. आयोग ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार, मतदान का अधिकार केवल भारत के नागरिक को दिया जा सकता है, आधार कार्ड केवल किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करता है. 

 

इसलिए, यह निर्णय लिया गया कि ईपीआईसी को आधार से जोड़ने का काम संविधान के अनुच्छेद 326, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23(4), 23(5) और 23(6) के प्रावधानों के अनुसार और WP(सिविल) संख्या 177/2023 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुरूप ही किया जाएगा.