जयपुरः खाद्य सुरक्षा योजना का अनुचित लाभ लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी. 31 जनवरी तक योजना से नाम हटाने का विकल्प दिया गया है. ऐसे में अगर इस तिथि तक नाम नहीं हटाया जाता तो इसके बाद केस दर्ज कर विभाग कानूनी कार्रवाई करेगा.
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने जानकारी दी. मंत्री गोदारा ने अपात्र और सक्षम लोगों से अपील की है कि अनुचित लाभ छोड़ें ताकि वंचित व्यक्ति को योजना का लाभ मिल सकें. जिसके लिए 31 जनवरी तक योजना से नाम हटाने का विकल्प दिया गया है.
खाद्य सुरक्षा योजना का अनुचित लाभ लेने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई
— First India News (@1stIndiaNews) January 6, 2025
31 जनवरी तक योजना से नाम हटाने का दिया है विकल्प, इसके बाद केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करेगा विभाग...#RajasthanWithFirstIndia #RajasthanNews @Sumit_Godara11 @RajGovOfficial pic.twitter.com/MpDv1ZETn5