VIDEO: शिवदासपुरा के बाद जेडीए ने एक और लैंड पूलिंग स्कीम की कवायद की तेज, फागी रोड पर प्रस्तावित है यह स्कीम

जयपुर: शिवदासपुरा के बाद अब राजधानी में एक और लैंड पूलिंग स्कीम धरातल पर लाने की जेडीए ने कवायद तेज कर दी है. स्कीम का ड्राफ्ट प्लान बनाने के लिए भूमि के हितधारकों से सुझाव लेने के उद्देश्य से जेडीए ने 12 अगस्त को बैठक बुलाई है. 

लैंड पूलिंग के तहत क्षेत्र विकास की केन्द्र सरकार की योजना के तहत जयपुर विकास प्राधिकरण ने शहर में दो बड़ी टाउन प्लान स्कीम प्रस्तावित की थी. जयपुर विकास प्राधिकरण ने दोनों स्कीम की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने की जिम्मेदारी अहमदाबाद की सेंटर फॉर एनवायर्नमेंटल प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी (CEPT) यूनिवर्सिटी को दी थी. इन दोनों स्कीम्स के लिए इस वर्ष 18 जनवरी को लैंड पूलिंग एक्ट 2016 की धारा 4(1) के तहत अधिसूचना जारी की जा चुकी है. शिवदासपुरा पर करीब 166 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित लैंड पूलिंग स्कीम का तो ड्राफ्ट भी जेडीए ने प्रकाशित कर दिया था. उस पर प्राप्त आपत्ति-सुझाव मांगने के बाद ड्राफ्ट मंजूरी के लिए सरकार को भेज भी दिया है. वहीं अब फागी रोड पर प्रस्तावित दूसरी लैंड पूलिंग स्कीम पर भी जेडीए ने अब फोकस किया है. आपको सबसे इस लैंड पूलिंग स्कीम की जानकारी देते हैं.

-फागी रोड इलाके में 170 हेक्टेयर भूमि पर लैंड पूलिंग स्कीम प्रस्तावित की गई है
-इस योजना की उत्तर-पूर्व सीमा पर रिंग रोड योजना की बाहरी सड़क है
-योजना की दक्षिण पूर्व सीमा पर डिग्गी मालपुरा सड़क है
-योजना की दक्षिण-पश्चिम सीमा पर डिग्गी मालपुरा रोड को जयसिंहपुरा ऊर्फ तेजावाला को जोड़ने वाली सड़क है
-यह सड़क जोनल विकास योजना की प्रस्तावित 30 मीटर चौड़ी सड़क है
-योजना की उत्तर-पश्चिम सीमा पर राजस्व ग्राम अचरावाला,जयसिंहपुरा उर्फ तेजावाला और अभयपुरा रिंग रोड योजना से जोड़ने वाली सड़क है
-यह सड़क जोनल विकास योजना की प्रस्तावित 30 मीटर चौड़ी सड़क है
-170 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित इस स्कीम में अचरावाला तेजावाला और अभयपुरा गांव की जमीन शामिल है
-मास्टर प्लान में इस भूमि का उपयोग अधिकतर आवासीय है
-यहां भी मास्टर प्लान में दर्शाए भू उपयोग के अनुसार ही स्कीम विकसित की जाएगी

फागी रोड इलाके में प्रस्तावित इस लैंड पूलिंग स्कीम का ड्राफ्ट तैयार किया  जा रहा है. ड्राफ्ट तैयार करने के उद्देश्य से भूमि के हितधारकों को स्कीम की जानकारी देने और उनके सुझाव लेने के लिए जेडीए ने 12 अगस्त को दोपहर तीन बजे जेडीए के मंथन सभागार में बैठक आयोजित की है. आपको सबसे पहले बताते हैं कि इस लैंड पूलिंग कानून के तहत किस प्रकार ये स्कीम्स विकसित की जाएंगी.

- 18 जनवरी 2024 को लैंड पूलिंग की अधिसूचना जारी होने के बाद से यहां रोक लगी हुई है
-इन इलाकों की भूमि की भू रूपांतरण या लैंड यूज चेंज की कार्यवाही पर रोक लगी हुई है
-अधिसूचना के दायरे में आई भूमि का विकास निर्धारित लैंड पूलिंग स्कीम्स के तहत होगा
-खातेदारों को यथासंभव अपनी भूमि में से मुआवजे के तौर पर 55 प्रतिशत तक भूमि देने का प्रावधान है
- 15% भूमि रोड नेटवर्क के लिए 15% भूमि सुविधा क्षेत्र 5% भूमि ईडब्ल्यूएस व एलआईजी वर्ग के लिए और 
-10% भूमि जेडीए खुद के उपयोग के लिए रखेगा
-शेष अधिकतम 55 प्रतिशत तक भूमि खातेदारों को दी जाएगी
- मौके की परिस्थितियों आधार पर इस अनुपात में बदलाव की संभावना है
-यथासंभव जहां खातेदार की मूल भूमि होगी उसी में से उसे विकसित भूमि आवंटित की जाएगी
-अगले चरण में इस दिसंबर तक जेडीए दोनों स्कीम्स का अलग-अलग ड्राफ्ट प्लान जारी करेगा 
-इस प्लान में रोड नेटवर्क,फैसिलिटी एरिया व अन्य भूमि की प्लानिंग दर्शाई गई है