अलवर: पॉक्सो अदालत नंबर एक ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों को अलग-अलग सजा सुनाई है और अर्थदंड से दंडित किया है.
पॉक्सो अदालत नंबर एक के विशिष्ट लोक अभियोजक रोशन दीन खा ने बताया कि मांडन थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें एक लड़की को अमित और जितेंद्र बहला फुसलाकर ले गए थे और अलग-अलग जगह होटल में जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था. पुलिस ने इसमें मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था.
आज विशिष्ट न्यायाधीश जगेंद्र अग्रवाल ने आरोपी अमित को 10 वर्ष का कारावास और 30500 के अर्थदंड से दंडित किया है. जबकि जितेंद्र को 5 साल का कारावास और 15500 के अर्थदंड से दंडित किया है.