अलवर: पॉक्सो संख्या चार ने नाबालिग बालक से कुकर्म करने के मामले में आरोपी को बीस साल की सजा सुनाते हुए बीस हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है.
विशिष्ट लोक अभियोजक अनूप खटाना ने बताया कि भिवाड़ी थाना क्षेत्र के रहने वाले परिवादी ने थाने पर मामला दर्ज कराया था कि वह और उसकी पत्नी मजदूरी करते थे और रोजाना की तरह घर से अपने काम पर गए थे और घर पर पीछे से उनका बालक अकेला था. उसी दौरान किरायेदार रामचरण ने पीछे से बालक की मानसिक कमजोरी का फायदा उठाकर उसके साथ कुकर्म किया.
जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी रामचरण को गिरफ्तार कर लिया और मामला पॉक्सो संख्या चार में चल रहा था. जिसमें पॉक्सो संख्या चार के न्यायाधीश हेमंत बघेला ने आरोपी रामचरण को 20 साल की सजा और बीस हजार रुपए से अर्थ दंडित किया है.