नई दिल्ली: टैक्स पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है. जिससे केंद्र को बड़ा लाभ होगा. सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि आयकर अधिनियम के संशोधित प्रावधान 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी होने चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद देश के लगभग एक लाख करदाता प्रभावित होंगे. कर विभाग 50 लाख से अधिक की कर चोरी के लिए अब 11 साल पुराने मामलों सहित इससे कम राशि में पिछले 4 साल पुराने मामलों का पुनर्मूल्यांकन कर सकता है.
पुराने नोटिसों के आधार पर बकाया कर जमा करना होगा. कोरोना महामारी के समय केंद्र सरकार द्वारा पुराने पिछले नियमों को अस्थाई रूप से बढ़ा देने के बाद नए और पुराने नियमों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हुई थी. जिसके कारण देश के विभिन्न हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी.
#Delhi: टैक्स पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
— First India News (@1stIndiaNews) October 3, 2024
केंद्र को होगा बड़ा लाभ, सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा- 'आयकर अधिनियम के संशोधित प्रावधान 1 अप्रैल 2021 से होने चाहिए प्रभावी...#FirstIndiaNews #SupremeCourt pic.twitter.com/26m1bsdRvr