Anita Choudhary Murder Case: गुलामुद्दीन का पॉलीग्राफी टेस्ट करवाने से किया इनकार, कहा-यह व्यक्ति का है संवैधानिक अधिकार

Anita Choudhary Murder Case: गुलामुद्दीन का पॉलीग्राफी टेस्ट करवाने से किया इनकार, कहा-यह व्यक्ति का है संवैधानिक अधिकार

जोधपुर : अनीता चौधरी हत्याकांड मामले में CJM महानगर कोर्ट में सुनवाई हुई. पुलिस की ओर से गुलामुद्दीन के पॉलीग्राफी टेस्ट करवाने को लेकर दिए गए नोटिस पर सुनवाई हुई. गुलामुद्दीन की ओर से अधिवक्ता एमए राव ने नोटिस का जवाब दिया. गुलामुद्दीन का पॉलीग्राफी टेस्ट करवाने से इनकार करते हुए कहा कि बिना सहमति के पॉलीग्राफी टेस्ट नहीं करवाया जा सकता है. यह व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है. अब कोर्ट अगली सुनवाई पर गुलामुद्दीन को व्यक्तिगत रूप से पेश करने का आदेश दे सकती है.

आपको बता दें कि बहुचर्चित अनीता चौधरी हत्याकांड मामले में पुलिस हर हाल में उस तीसरे आदमी की भूमिका को खोजने में जुटी है, जिसकी इर्द- गिर्द पूरा मामला घूम रहा है.वहीं  इस मामले में अभी तक परिजनों ने पोस्टमार्टम के बावजूद अंतिम संस्कार के लिए शव नहीं उठाया है, वह 1 करोड़ मुआवजे और सरकारी नौकरी को लेकर धरना दे रहे हैं. 

आज माना जा रहा है कि धरने प्रदर्शन के माध्यम से अपनी मांग को मजबूत करेंगे. मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन को लेकर मुंबई गई जोधपुर की पुलिस टीम हर उन पहलू और स्थान पर पड़ताल कर रही है, जहां-जहां गुलामुद्दीन मुंबई में गया था तथा कहां पर पनाह ली थी, कहां अंगूठी कहां बेची थी और क्या कोई गहरा राज मुंबई में छुपा है. उसको लेकर टीम के आने के बाद ही खुलासा होगा. फिलहाल हर किसी की नजर गुलामुद्दीन की पोलोग्राफी टेस्ट के रिजल्ट पर रहेगी. उल्लेखनीय है कि, पॉलीग्राफ जिसे अक्सर गलत तरीके से झूठ पकड़ने वाला परीक्षण कहा जाता है.