जयपुर : धर्मांतरण विधेयक को राज्यपाल हरिभाऊ बागडे की मंजूरी मिल गई है. विधेयक को लेकर विधि विभाग ने अधिसूचना जारी की है. राजस्थान में अब नया कानून लागू होगा जिसमें 14 साल तक की सजा का प्रावधान है.
जबरन धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन करना अब अपराध माना जाएगा. 14 साल की सजा एवं 5 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है. धर्म परिवर्तन दोहराने वाली संस्थाओं पर 50 लाख तक जुर्माना और दोषियों को उम्र कैद तक की सजा का भी प्रावधान किया गया है.
कोई व्यक्ति मूल धर्म में लौटना चाहता है तो कानूनी कार्रवाई नहीं होगी. अल्प वयस्क, महिला, SC-ST, दिव्यांगजन के धर्म परिवर्तन कराने पर न्यूनतम 10 से लेकर 20 वर्ष तक कारावास और 10 लाख का जुर्माना होगा.
सामूहिक धर्म परिवर्तन करवाने वाले व्यक्तियों को न्यूनतम 20 वर्ष से आजीवन कारावास तक की सजा, दोषियों पर 25 लाख जुर्माना लगाया जाएगा.