जयपुर: राजस्थान विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी बिल पेश किया गया. लव जिहाद,जबरन धर्म परिवर्तन पर सजा का प्रावधान है. स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर द्वारा बिल पेश किया गया. बिल को बजट सत्र में ही बहस के बाद पारित करवाया जाएगा. विधेयक के पारित होने की तिथि बाद में निर्धारित की जाएगी.
धर्म बदलवाने के लिए शादी करने पर लव जिहाद माना जाएगा. अगर यह साबित होता है कि शादी का मकसद लव जिहाद है, तो ऐसी शादी को रद्द करने का प्रावधान किया जाएगा. फैमिली कोर्ट ऐसे विवाह को अमान्य घोषित कर सकता है. मर्जी से धर्म परिवर्तन पर 60 दिन पूर्व कलेक्टर को सूचना देनी होगी.
राजस्थान विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी बिल पेश
— First India News (@1stIndiaNews) February 3, 2025
लव जिहाद,जबरन धर्म परिवर्तन पर सजा का प्रावधान, स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर द्वारा बिल किया गया पेश, बिल को बजट.... #RajasthanWithFirstIndia #RajasthanVidhanSabha @BhajanlalBjp @BJP4Rajasthan @GajendraKhimsar pic.twitter.com/NldBwsKUWf
जांच की जाएगी कि किसी व्यक्ति को छल या बलपूर्वक, या फिर कोई लालच देकर धर्म परिवर्तन तो नहीं करवाया जा रहा है. इस कृत्य पर संबंधित व्यक्ति या संस्था को कठोर दंड दिया जाएगा. पहली बार नाजायज धर्म परिवर्तन करवाने पर 1 से 5 साल की सजा है. वहीं नाबालिग,SC-ST मामले में 3 से 10 साल की सजा हो सकती है.
आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा के पटल पर राजस्थान विधिविरुद्ध धर्म-संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक रखा गया.बिल पर अभी चर्चा होना शेष है लेकिन सियासत उफान पर आ गई.कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार अपना एजेंडा लागू करना चाह रही. अविनाश गहलोत ने कहा कि ये बिल लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ है.