आसाराम यौन उत्पीड़न का मामला, आसाराम को हाईकोर्ट से मिली आंशिक राहत

आसाराम यौन उत्पीड़न का मामला, आसाराम को हाईकोर्ट से मिली आंशिक राहत

जोधपुर: आसाराम को हाईकोर्ट से आंशिक राहत मिली है. गैंग रेप के आरोप से राहत मिली,आजीवन कारावास की सजा बरकरार रहेगी. शरद और शिल्पी को बरी किया गया है. अब आसाराम को आज जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर करना होगा. आसाराम की ओर से दायर अपील पर राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ ने फैसला सुनाया. जस्टिस अरुण मोंगा एवं जस्टिस योगेन्द्र कुमार पुरोहित की डबल बैंच ने फैसला सुनाया. 

अंतिम बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने 20 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रखा था. आसाराम और अन्य सह-आरोपियों ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. 25 अप्रैल 2018 को जोधपुर की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने सजा सुनाई थी. आसाराम को दोषी करार देते हुए अंतिम सांस तक उम्रकैद की सजा सुनाई थी. मामले में सह-आरोपी शिवा और शिल्पी को भी 20-20 साल कैद की सजा सुनाई थी.