भजनलाल कैबिनेट के बड़े फैसले : राजस्थान जन विश्वास कानून को कैबिनेट की मंजूरी

भजनलाल कैबिनेट के बड़े फैसले : राजस्थान जन विश्वास कानून को कैबिनेट की मंजूरी

जयपुर : भजनलाल कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग हुई. मंत्री जोगाराम पटेल और सुमित गोदारा पत्रकारों से मुखातिब हुए. इस दौरान उन्होंने कहा कि 3 दिसंबर का राज्य के इतिहास में बड़ा महत्व है. आज के दिन हमें सेवा करने का मौका मिला था. आज कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं.

राजस्थान जन विश्वास कानून को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. राजस्थान जन विश्वास से जुड़े अध्यादेश के प्रारूप का अनुमोदन हुआ है. 11 ऐसे कानून जिनमें सजा का प्रावधान. केंद्र में यह बिल लाया गया है. राज्य से यह अपेक्षा की थी कि वे भी ऐसा बिल लाए. छोटे कानूनों को व्यवस्थित करने का उद्देश्य है. छोटे-छोटे अधिनियम में सजा के प्रावधान के बजाय आर्थिक दंड किया है.

1 पेड़ काटने पर अब 1000 रुपए दंड: 
व्यक्ति निर्भीक होकर कानून की पालना कर सकेगा. वन अधिनियम में 6 महीने की सजा का प्रावधान था. इसकी जगह 5,000 जुर्माने का प्रावधान किया. 1 पेड़ काटने पर 100 रुपए का दंड था,जो अब 1000 रुपए किया. दोबारा करने पर इसका दोगुना जुर्माना देना होगा. राजस्थान जन विश्वास संशोधन अधिनियम-2025 को मंजूरी मिली है. 

जयपुर एयरपोर्ट का अल्टरनेट किशनगढ़ बनेगा:
किशनगढ़ एयरपोर्ट को लेकर फैसला हुआ है. जयपुर का अल्टरनेट किशनगढ़ बनेगा. किशनगढ़ एयरपोर्ट जयपुर का विकल्प बने इसलिए उसका विस्तार होगा. जिसका अनुमोदन हुआ, जमीन एक्वायर की जाएगी. अतिरिक्त भूमि आवंटन होगा. 15 एकड़ भूमि मुफ्त अथॉरिटी को देंगे. जयपुर में किसी भी हवाई जहाज को उतारने में दिक्कत होगी तो किशनगढ़ में उतर सकेगा. किशनगढ़ उद्योग की दृष्टि से महत्वपूर्ण है. इसलिए 15 बीघा भूमि निःशुल्क किशनगढ़ एयरपोर्ट को मिलेगी. 

अनुकंपा नियुक्ति के लिए अब 180 दिन में आवेदन किए जा सकेंगे:
अनुकंपा नियुक्ति के प्रावधान में 90 दिन में आवेदन करना जरूरी है.  अब इसे 180 दिन किया गया है, अनुकंपा नियुक्ति के प्रावधानों को सरल बनाया गया है. 90 दिन तक के समय को अब 180 दिन दिया जाएगा.संबंधित विभाग के अधिकृत अधिकारी को आवेदन किया जा सकेगा. सरकारी नौकरियों में वेटिंग लिस्ट निकलती है. उसकी 6 माह तक की वैलिडिटी रहती है 6 महीने बाद जो समाप्त हो जाती है. 6 माह की अवधि को बढ़ाया जाएगा, 1 साल की जाएगी.

राजस्थानी पर्यटन नीति का हुआ अनुमोदन: 
लिपिकवर्गीय, चतुर्थ श्रेणी भर्ती में उत्तराखंड त्रासदी, कोराना पीड़ितों को रियायत देने के प्रावधान नहीं थे. अब संशोधन करके ऐसा किया गया है. प्रवासी राजस्थानी पर्यटन नीति का अनुमोदन हुआ. प्रवासी राजस्थानियों के योगदान को सम्मान मिलेगा. सेलिब्रेट राजस्थान थीम प्रवासी राजस्थानी समाज के लिए रहेगी. सेलिब्रेट राजस्थान के तहत राजस्थानी त्योहार विदेश में मनाया जाएगा. 

ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी का हुआ अनुमोदन:
ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी का अनुमोदन हुआ है. छोटे व्यापारियों को इससे लाभ मिलेगा. राजस्थान पर्यटन नीति-2025 का अनुमोदन हुआ. राजस्थान 5वें स्थान पर है इसे नंबर 2 पर लाने के लिए यह नीति है. वहीं धार्मिक पर्यटन पर विशेष फोकस किया गया है. शौर्य सर्किट की स्थापना होगी, स्पेशल टूरिस्ट जोन बनेंगे. स्पेशल टूरिस्ट जोन भी पर्यटन नीति के तहत बनेगा.

पर्यटक सुरक्षा के लिए 24 घंटे कॉल सेंटर स्थापित होंगे:
पर्यटन सुरक्षा को समाहित किया, 24 घंटे कॉल सेंटर स्थापित होंगे. पर्यटक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है. कॉल सेंटर स्थापित किये जाने का फैसला लिया गया है. धार्मिक स्थलों में पुराने के साथ नए भी शामिल होंगे. सरकार के 2 साल पर विस्तृत चर्चा हुई, जल्द रूपरेखा आयेगी. मंत्री अपने और प्रभारी जिलों में भी रहेंगे. प्रभार वाले, खुद के जिले और खुद के विधानसभा क्षेत्र में भी  मंत्री जाएंगे.