जयपुरः भू-रूपांतरण शुल्क में 75 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS) के तहत छूट दी जाएगी. RIPS-2024 के तहत स्थापित उद्यम के लिए छूट दी जाएगी. नगरीय विकास विभाग ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है.
इस योजना के तहत निवेश को प्रस्तुत करना प्रमाण पत्र होगा. योजना के तहत सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र पेश करना होगा. इसके बाद निकाय 90 A के प्रीमियम में 75% छूट देंगे. उद्यमी की ओर से उत्पादन का प्रमाण पत्र पेश किया जाएगा.
तब जमा 25 प्रतिशत राशि का भी पुनर्भरण कर दिया जाएगा. लेकिन योजना के प्रावधानों के उल्लंघन पर वसूली की जाएगी. उद्यमी से छूट व पुनर्भरण की राशि की ब्याज सहित वसूली होगी.