खनन क्षेत्र को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, राजस्थान में बंद नहीं होंगी खानें , NGT के खनन बंदी के आदेश पर लगाई अंतरिम रोक

जयपुर: राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. राजस्थान में खानें बंद नहीं होंगी. NGT के खनन बंदी के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है. एनवायरमेंट क्लीयरेंस के अभाव में NGT के आदेश पर SC ने अंतरिम रोक लगाई है. राजस्थान सरकार 15 लाख लोगों का रोजगार बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी.

राजस्थान सरकार की ओर से अतिरिक्त अधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने पक्ष रखा. मामले में अब 12 नवंबर को नए CJI सुनवाई करेंगे. आपको बता दें कि खनन क्षेत्र को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. 13 नवंबर तक NGT के आदेश को स्टे किया. 12 नवंबर को नए मुख्य न्यायाधीश सुनवाई करेंगे. जिला स्तरीय समिति से प्राप्त EC को राज्य स्तरीय समिति से अनुमोदित कराने से प्रकरण जुड़ा था. 

माइनर मिनरल की खदानों पर बंद होने का खतरा मंडरा रहा था.21000 से अधिक खदानों के बंद होने का खतरा मंडरा रहा था. राज्य स्तरीय समिति द्वारा EC अनुमोदन की अंतिम तिथि कल थी. कल ही राज्य सरकार की SLP को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया था और आज सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में राहत मिल गई.