नई दिल्ली: बहराइच हिंसा के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर एक्शन. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को चेताया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हमारे आदेश उल्लंघन का जोखिम उठाना चाहते है तो यह उनकी मर्जी है. मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए सहमत हुआ.
प्रकरण में कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. तब तक यूपी सरकार द्वारा आरोपीयों के घरों पर बुलडोजर एक्शन पर अंतरिम रोक लगाई. पिछले दिनों बहराइच धार्मिक जुलूस में हिंसा के दौरान रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई थी.
#Delhi: बहराइच हिंसा के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर एक्शन
— First India News (@1stIndiaNews) October 22, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को चेताया, कहा- 'अगर हमारे आदेश उल्लंघन का जोखिम उठाना चाहते है तो यह उनकी मर्जी...#FirstIndiaNews #BahraichVoilence #SupremeCourt #UttarPradesh pic.twitter.com/hdUWAxnGLB
जिसके बाद सरकार ने सांप्रदायिक हिंसा में शामिल लोगों के घरों पर नोटिस चस्पा किए थे. घरों पर 3 दिन में बुलडोजर एक्शन को लेकर नोटिस चस्पा किए थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन के नोटिस देने की बात कही थी.