जयपुरः मुख्यमंत्री जन आवास योजना नए सिरे से लागू की जाएगी. गरीबों को आबादी या उसके नजदीक भूखंड-मकान मिलेंगे. वर्तमान की तरह कहीं भी उजाड़, अविकसित और दूरदराज के इलाकों में भूखंड-मकान देने पर पाबंदी लगेगी. इसको लेकर नगरीय विकास विभाग ने नई योजना का प्रारूप जारी किया है.
नगरीयकरण क्षेत्र व यू-1 क्षेत्र और राजस्व ग्राम की आबादी सीमा से 500 मीटर के दायरे में गरीबों को भूखंड और मकान दिए जा सकेंगे. इस नए प्रावधान का उद्देश्य गरीबों को ऐसे स्थान पर भूखंड और मकान देना हैं, जहां पहुंच मार्ग हो, बिजली/पानी और अन्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हो, जहां निवास संभव हो.
जबकि मौजूदा योजना में इसको लेकर कोई प्रावधान नहीं है. बिल्डर/विकासकर्ता मनमर्जी से कहीं भी भूखंड-मकान दे सकते है. योजना के प्रावधान के अनुसान ग्रुप हाउसिंग स्कीम हो अथवा टाउनशिप उसमें निर्धारित मापदंड में भूखंड व मकान देने होते है. गरीबों के लिए भूखंड व मकान देने होते हैं.
प्रारूप जारी कर आमजन से आपत्ति व सुझाव मांगे गए है. ईमेल आईडी [email protected] पर दिए आपत्ति-सुझाव जा सकेंगे. आपत्ति व सुझाव देने की अंतिम तिथि 15 जुलाई है .
विकासकर्ता साढ़े 12 प्रतिशत भूखंड गिरवी नहीं रख पाएंगे. EWS/LIG के आरक्षित भूखंड गिरवी नहीं रख पाएंगे. विकासकर्ता को योजना के भूखंड गिरवी रखने होते है. योजना का विकास पूरा होने तक निकाय में गिरवी रखने होते है. अधिकतर प्रकरणों में गरीबों के लिए आरक्षित भूखंड गिरवी रखे गए uw. ऐसे में इन योजनाओं में गरीबों को समय पर भूखंड नहीं मिल पाए.