Dholpur News: नाबालिग को नशीला पदार्थ सुंघा के किया था जबरन दुष्कर्म, तीन वर्ष पुराने मामले में आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा

धौलपुर: जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो ने नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म के तीन वर्ष पुराने मामले में एक आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं. साथ ही 70 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया हैं. विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया की जिले के मनियां थाना पर एक परिवादी ने 11 जनवरी 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई की उसकी नाबालिग पुत्री 9 जनवरी 2020 की शाम को करीब 5 और 6 बजे के बीच खेत में शौंच के लिए गई हुई थी जहां पर पहले से मौजूद आरोपी अनिल ने उसकी नाबालिग पुत्री को पकड़ कर नशीला पदार्थ सुंघा कर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया.

आरोपी अनिल ने उसकी नाबालिग पुत्री को रातभर अपने पास रखा और  दूसरे दिन नाबालिग को धौलपुर के एक पार्क पर लाया और उसे जान से मारने की धमकी देकर वहां से फरार हो गया. मनियां थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसन्धान के दौरान नाबालिग को दस्तयाब कर उसका रेप सम्बन्धी मेडीकल करा कर उसके बयान दर्ज किये. अनुसन्धान के दौरान पुलिस को नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना पाए जाने पर मुल्जिम अनिल पुत्र केदार निवासी चुन्ना का पुरा को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय में पेश किया. आरोपी अनिल वर्तमान में उच्च न्यायालय से जमानत पर चल रहा हैं.

सभी सजाएं एक साथ चलेगी:
लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि अन्वीक्षा के दौरान कोर्ट में 14 गवाहान पेश किये गए. प्रकरण में आज न्यायाधीश जमीर हुसैन ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद मुल्जिम अनिल पुत्र केदार निवासी चुन्ना का पुरा को आरोपी मानते हुए पांच-पांच वर्ष का कठोर कारावास और बीस हजार रूपये का अर्थदंड और आईपीसी की धारा 376 एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 4 में दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं, साथ ही पचास हजार रुपये के अर्थ दंड से दण्डित किया हैं और सभी सजाएं एक साथ चलेगी. लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि मुल्जिम फैसला के समय न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर कोर्ट ने मनियां थाना एसएचओ को सजा वारंट के साथ आदेश भेजा हैं.