डूंगरपुर: जिले की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं दोषी पर 70 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
डूंगरपुर जिले के डूंगरपुर पॉक्सो कोर्ट के सरकारी वकील योगेश जोशी ने बताया कि दोवड़ा थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने 22 अप्रैल 2022 को थाने में रिपोर्ट दी थी. रिपोर्ट में बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी 22 अप्रैल को दसवीं बोर्ड की परीक्षा देने गई थी और वापस नहीं लौटी थी. वहीं पता चला की नोकना फला तरावडी निवासी 25 वर्षीय नरेश कुमार पुत्र शंकरलाल उसकी नाबालिग बेटी का अपहरण करके ले गया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और 23 अप्रैल को पुलिस ने नाबालिग को दस्तयाब किया.
मामले में अंतिम सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी नरेश को दोषी करार दिया:
नाबालिग ने बताया कि आरोपी नरेश पुनाली के पास से उसका अपहरण करके वरदा एक किराए के मकान पर ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था. जिस पर पुलिस ने आरोपी नरेश को गिरफ्तार किया. वहीं अनुसंधान पूर्ण करने के बाद पुलिस ने पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया. इसी मामले में अंतिम सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी नरेश को दोषी करार दिया. वहीं दोषी नरेश को 10 साल के कठोर कारावास की सजा के साथ 70 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.