Dungarpur News: नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, एक लाख 26 हजार का लगाया जुर्माना

Dungarpur News: नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, एक लाख 26 हजार का लगाया जुर्माना

डूंगरपुर: जिले की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं दोषी पर एक लाख 26 हजार का जुर्माना भी लगाया है. 

डूंगरपुर जिले के पॉक्सो कोर्ट के सरकारी वकील योगेश जोशी ने बताया की निठाउवा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक नाबालिग ने 23 फ़रवरी 2022 को निठाउवा थाने में रिपोर्ट दी थी. रिपोर्ट में बताया था कि 15 फ़रवरी को उसके किसी रिश्तेदार की शादी के चलते उसके माता-पिता और भाई बाहर गए हुए थे. वह उसके गांव के पास के गांव में एक शादी थी जिसमे वह गई थी. वहीं रात को आते समय पाल निठाउवा निवासी 20 वर्षीय प्रमोद उर्फ़ पप्पू मिला और उसका अपरहण कर उसके साथ दुष्कर्म किया.

वहीं घर जाकर उसने उसके परिजनों के आने पर आपबीती सुनाई. पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज करते हुए आरोपी प्रमोद को गिरफ्तार किया. वहीं अनुसन्धान पूर्ण करते हुए पॉक्सो कोर्ट डूंगरपुर में चालान पेश किया. इसी मामले में आज अंतिम सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी प्रमोद को दोषी करार दिया. कोर्ट ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं दोषी पर एक लाख 26 हजार का जुर्माना भी लगाया है.