नई दिल्ली: ED ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया. आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता बताया.
साथ ही केंद्रीय एजेंसी ने आरोप लगाया. कई समन जारी किए जाने के बावजूद उन्होंने सहयोग नहीं किया. ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध है.
ED का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा
— First India News (@1stIndiaNews) April 25, 2024
केजरीवाल की याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा, आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केजरीवाल...#ArvindKejriwal #ED #SupremeCourt #FirstIndiaNews pic.twitter.com/Quez9Jk5XC
हमने केजरीवाल को मामले में पूछताछ के लिए 9 समन भेजे, लेकिन वो एक में भी पेश नहीं हुए. केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग में दोषी हैं. केजरीवाल को किसी दुर्भावना के कारण गिरफ्तार नहीं किया. किसी नेता के साथ किसी दूसरे अपराधी से अलग व्यवहार करना संविधान के तहत नहीं है.