जयपुरः इमारतों में आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण ने बड़ा फैसला किया है. अब निर्धारित शर्तें पूरी होने के बाद ही जेडीए इमारतों के स्वीकृत नक्शे जारी करेगा.
देशभर में पिछले दिनों में कोचिंग सेंटर, होटल, रेस्टोरेंट व अपार्टमेंट में विभिन्न कारणों के कारण आग लगने की घटनाएं सामने आई थी. इन घटनाओं को प्रदेश की भजनलाल सरकार ने गंभीरता से लिया. विभिन्न प्रकार की इमारतों में अग्निशमन प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए स्वायत शासन विभाग ने 16 जून 2026 को अग्निशमन प्रावधान 2026 जारी किए थे. सभी निकायों को इन प्रावधानों की पालना के निर्देश दिए गए थे. अग्निशमन प्रावधान 2026 के तहत भविष्य में बनने वाली इमारतों में आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम किए जाएं, इस लिहाज से जेडीए की गत 29 जून को भवन मानचित्र समिति बिल्डिंग प्लान की हुई बैठक में विचार-विमर्श किया गया. इस बैठक के मिनिट्स जेडीए की ओर से जारी कर दिए गए हैं. इन मिनिट्स के अनुसार मामले में नई व्यवस्था लागू की गई है. इसकी जानकारी देने से पहले आपको बताते हैं कि अग्निशमन प्रावधान 2026 के तहत किन प्रकार की इमारतों में फायर एनओसी लेना जरूरी है.
आवासीय इमारतों के लिए फायर एनओसी लेना है जरूरी
ऐसे हॉस्टल्स,पीजी,बहु आवासीय इकाईयों,धर्मशाला, स्टुडियो अपार्टमेंट,
फ्लैट्स,सर्विसेज अपार्टमेंट की इमारतें जिनकी ऊंचाई है 9 मीटर
या इससे अधिक अथवा जो 250 वर्गमीटर या इससे बड़े भूखंडों पर है निर्मित
ऐसी सभी आवासीय इमारतों के लिए फायर एनओसी लेना है जरूरी
20 या इससे अधिक लोगों की क्षमता वाले होटल,
रिसोर्ट,मोटल व बार के लिए भी फायर एनओसी लेना होगा जरूरी
इसी प्रकार अन्य होटल जिनकी इमारतों की ऊंचाई 9 मीटर या इससे अधिक
अथवा किसी मंजिल या पूरी इमारत का बिल्ट अप एरिया है 500 मीटर व अधिक
ऐसे होटलों के लिए भी फायर एनओसी लेना होगा जरूरी
सीनियर सैकंडरी लेवल तक के स्कूलों को लेनी होगी फायर एनओसी
सीनियर सैकंडरी तक के ऐसे स्कूल जिनकी इमारत है 9 मीटर या अधिक
अथवा जो निर्मित है 500 वर्ग मीटर व बड़े भूखंडों पर
ऐसे सभी सीनियर सेकेंडरी तक के स्कूलों को लेनी होगी फायर एनओसी
कोचिंग सेंटर के लिए भी फायर एनओसी लेना होगा जरूरी
कोचिंग सेंटर जिनमें 50 से अधिक विद्यार्थी हो अथवा
जिनकी इमारतें 1000 वर्गमीटर से बड़े भूखंडों पर की गई हैं निर्मित
उन कोचिंग सेंटरों के लिए फायर एनओसी लेना होगा अनिवार्य
लेकिन जिन सेंटरों की इमारतों में ग्राउंड फ्लोर व फर्स्ट फ्लोर तक है निर्माण
और जिनमें विद्यार्थियों के लिए नहीं हैं आवास की व्यवस्था
उन इमारतों को फायर एनओसी लेने में दी गई है छूट
दो मंजिला बिस्तर वाले अस्पताल व नर्सिंग होम
जिनका बिल्ट अप एरिया है 1000 वर्गमीटर तक और अन्य बड़े अस्पताल
ओल्ड ऐज होम व आश्रम की ऐसी इमारतें जिनकी ऊंचाई है 9 मीटर या इससे अधिक
अथवा बिल्ट अप एरिया है 500 वर्गमीटर मीटर या इससे अधिक,
इसी तरह मानसिक उपचार संस्थान और
जेल जिनकी इमारतों की ऊंचाई है 9 मीटर या इससे अधिक
अथवा बिल्ट अप एरिया है 500 वर्गमीटर मीटर या इससे अधिक
ऐसी सभी इमारतों के लिए फायर एनओसी लेना है जरूरी
ऐसे सिनेमा हॉल और विवाह स्थल
जिनकी इमारत की ऊंचाई 9 मीटर या इससे अधिक
अथवा बिल्ट अप एरिया है 500 वर्गमीटर या इससे अधिक तो
ऐसी इमारतों के लिए फायर एनओसी लेना होगा जरूरी
स्टेडियम,एम्युजमेंट पार्क,टेनिस,ऑडिटोरियम या बेडमिंटन कोर्ट आदि,सर्कस,
एयरपोर्ट,जिम आदि के लिए भी फायर एनओसी लेना है जरूरी
कार्यालय,बैंक,व्यावसायिक संस्थान आदि इमारतें जिनकी ऊंचाई है 9 मीटर या इससे अधिक
अथवा एक इकाई का बिल्ट अप एरिया या कुल फ्लोर स्पेस है 500 वर्गमीटर या इससे अधिक
लेबोरेट्रीज,क्लीनिक,रिसर्च संस्थान,आईटी संस्थान,पुस्तकालय,कॉल सेंटर,टेलीफोन एक्स्चेंज
और एयर ट्रैफिक कंट्रोल की सभी प्रकार की इमारतों के लिए फायर एनओसी लेना है जरूरी
इसी तरह दुकान,स्टोर,डिपार्टमेंटल स्टोर,मार्केट और
अंडरग्राउंड शॉपिंग सेंटर्स की सभी प्रकार की इमारतों के लिए फायर एनओसी लेना जरूरी
ऐसी सभी प्रकार की इमारतें, जिनमें अग्निशमन प्रावधान 2026 के तहत फायर एनओसी लेना जरूरी है, उन सभी इमारतों के नक्शों की मंजूरी प्रक्रिया को लेकर जेडीए की ओर से बड़ा फैसला किया गया है.
इमारतों के निर्माण की स्वीकृति के मामले में बड़ी खबर
जेडीए अब इमारतों के स्वीकृत मानचित्र तभी करेगा जारी
जब उस पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी की मिल जाएगी मंजूरी
ऐसी इमारतें जिन पर लागू होते हैं अग्निशमन प्रावधान 2026
ऐसी इमारतों के नक्शे जेडीए अपनी मंजूरी के बाद भेजेगा
जेडीए की भवन मानचित्र समिति ने किया यह फैसला
जेडीए इन स्वीकृत नक्शों को भेजेगा जयपुर नगर निगम को
ताकि वहां पदस्थापित मुख्य अग्निशमन अधिकारी करें इनकी जांच
अग्निशमन प्रावधान 2026 के तहत स्वीकृत नक्शों की करें जांच
मुख्य अग्निशमन अधिकारी की स्वीकृति के बाद होंगे जारी
जेडीए की ओर से इमारतों के नक्शे किए जाएंगे जारी
जेडीए के इस फैसले के अनुसार ऐसी सभी इमारतें जिन पर होते हैं लागू
16.6.26 को जारी राज्य सरकार के अग्निशमन प्रावधान 2026 होते हैं लागू
उन सभी इमारतों के 16.6.26 के बाद स्वीकृत नक्शे और
पूर्व में स्वीकृत नक्शों में विस्तार के लिए स्वीकृत किए नक्शे भेजे जाएंगे
जेडीए की ओर से स्वीकृत किए गए नक्शे भेजे जाएंगे
ऐसे स्वीकृत नक्शे मंजूरी के लिए जयपुर नगर निगम को भेजे जाएंगे
निगम में पदस्थापित मुख्य कार्यकारी अधिकारी इन नक्शों की करेंगे जांच
ऐसे सभी प्रकरणों में नक्शे जारी करने से पहले जेडीए लेगा शपथ पत्र
विकासकर्ता,संबंधित आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चरल इंजीनियर से लेगा शपथ पत्र
प्रस्तावित इमारत में अग्निशमन प्रावधान 2026 की पालना के लिए लेगा शपथ पत्र