जयपुरः परिवहन आयुक्त के निर्देशों के बाद जयपुर में हिट एंड रन मामले में बड़ी कवायद शुरू हो गई है. आरटीओ राजेंद्र सिंह शेखावत ने डीटीओ(लाइसेंस)को निर्देश दिये है. ऑडी क्यू आई डीडीओ 2G 5709 के वाहन चालक का लाइसेंस निरस्त होगा. बिना बीमा और ओवरस्पीडिंग के चल रहे इस अन्य राज्य में पंजीकृत वाहन का अब रजिस्ट्रेशन भी निरस्त होगा.
गाड़ी के पंजीयन निलंबन के आदेश जारी किए जा रहे है. गाड़ी को पुलिस के साथ-साथ परिवहन विभाग ने भी सीज कर दिया है. आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत ने जानकारी दी है.