जयपुर: पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा को राजस्थान हाईकोर्ट से झटका लगा है. हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा की जमानत रद्द की. धौलपुर में बिजली विभाग के JEN और AEN के साथ मारपीट से जुड़ा मामला है.
जस्टिस फरजंद अली की एकलपीठ ने आदेश दिए. अदालत ने गिर्राज मलिंगा को 30 दिन में सरेंडर करने के आदेश दिए. याचिकाकर्ता हर्षाधिपति की याचिका पर आदेश दिए.
#Jaipur: पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा को राजस्थान हाईकोर्ट से झटका
— First India News (@1stIndiaNews) July 5, 2024
हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा की जमानत की रद्द, धौलपुर में बिजली विभाग के JEN और AEN के साथ मारपीट से जुड़ा मामला...#RajasthanHighCourt #RajasthanWithFirstIndia @vyaskamalkant pic.twitter.com/GNUP5Ox44t
कोरोना बताकर मई 2022 में गिर्राज मलिंगा ने हाईकोर्ट से जमानत ली थी. याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट एके जैन व मालती ने पैरवी की. याचिकाकर्ता ने गत 31 मार्च 2022 को बाड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.